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अब एटीएम में कैश नहीं होने पर बैंकों पर लगेगा जुर्माना

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1 अक्टूबर से होगी लागू आरबीआई की यह व्यवस्था

मुंबई (एजेंसी)। एटीएम में कैश नहीं होने के कारण लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आए दिन ऐसा होता है कि आप एटीएम बूथ में जाते हैं और कैश नहीं मिलता। अब अक्टूबर से यह समस्या खत्म हो सकती है। आरबीआई ने एटीएम में नकदी नहीं होने के कारण लोगों को होने वाली असुविधाओं को दूर करने के लिए बैंकों पर लगाम कसने जा रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक अब एटीएम में समय पर पैसा नहीं डालने वाले संबंधित बैंक पर वह 10,000 रुपये का जुर्माना लगाएगा। आरबीआई किसी एक महीने में एटीएम (ऑटोमेटेड टेलर मशीन) में 10 घंटे से अधिक समय तक नकदी नहीं रहने पर संबंधित बैंकों पर यह जुर्माना लगाएगा। यह व्यवस्था एक अक्टूबर, 2021 से लागू होगी। 

आरबीआई ने कहा, ”इस संदर्भ में नियम का अनुपालन नहीं करने पर उसे गंभीरता से लिया जाएगा और मौद्रिक जुर्माना लगाया जाएगा। एटीएम में नकदी नहीं डाले जाने के लिये जुर्माने की योजना में यह प्रावधान किया गया है। योजना एक अक्टूबर, 2021 से प्रभाव में आएगी। जुर्माने की मात्रा के बारे में केंद्रीय बैंक ने कहा कि किसी भी एटीएम में अगर महीने में 10 घंटे से अधिक समय तक नकदी नहीं रहती है तो प्रति एटीएम 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।

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