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केंद्र सरकार द्वारा विदेशों से आने वाले यात्रियों के लिए जारी की गयी नई गाइडलाइंस

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14 दिन के ट्रैवल डिटेल्स के साथ निगेटिव RT-PCR रिपोर्ट जरूरी…1 दिसम्बर से लागू होगी नई गाइडलाइंस

नई दिल्ली (ए)। कोरोना के नए वेरिएंट ओमीक्रॉन को भारत में घुसने से रोकने के लिए केंद्र सरकार ने अहम फैसला किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने रविवार को विदेशों से आने वाले यात्रियों के लिए नई गाइडलाइंस जारी की, जिसे 1 दिसंबर से लागू किया जाएगा। इसके तहत सभी अंतरराष्ट्रीय यात्रियों को 14 दिन के यात्रा इतिहास और निगेटिव RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट एयर सुविधा पोर्ट पर अपलोड करनी होगी। 

स्वास्थ्य मंत्रालय की गाइडलाइंस के मुताबिक, जोखिम वाले देशों से जो यात्री आएंगे उनकी एयरपोर्ट पर ही कोरोना जांच की जाएगी और वहीं उन्हें रिपोर्ट का इंतजार करना होगा। यदि रिपोर्ट निगेटिव आती है तो उन्हें 7 दिन के लिए घर में क्वारंटाइन रहना होगा। 8वें दिन दोबारा जांच होगी और यदि निगेटिव पाया जाता है तो अगले 7 दिन तक खुद निगरानी करनी होगी।

सरकार ने दक्षिण अफ्रीका के अलावा यूनाइडेट किंगडम सहित यूरोपीय देशों, ब्राजील, बांग्लादेश, बोत्सवाना, चीन, मॉरिसस, न्यूजीलैंड, जिम्बाब्वे, सिंगापुर, हॉन्ग-कॉन्ग और इजराइल को जोखिम वाले देशों की श्रेणी में रखा है। इन देशों में पहले ही ओमीक्रॉन के केस सामने आ चुके हैं। इन 12 देशों से आने वाले यात्रियों की भारत में भी कोरोना जांच की जाएगी और क्वारंटाइन भी किया जाएगा।

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