अधिसूचना में कहा गया कि इन जिलों में सभी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, सिनेमाघरों, रेस्तराओं और बार, खेल परिसरों, जिम, स्पा, स्विमिंग पूल, धार्मिक स्थलों, नाट्यगृह, पर्यटन स्थलों, मनोरंजन पार्क आदि को 100 प्रतिशत क्षमता के साथ संचालन की अनुमति दी जाती है.
![महाराष्ट्र: मुंबई सहित 14 जिलों में सिनेमाघरों, रेस्तराओं को 100% क्षमता के साथ संचालन की अनुमति](https://c.ndtvimg.com/2020-10/qg9lqhho_bengaluru-cinema-hall-october-2020-pti-650_650x400_15_October_20.jpg)
मुंबई (ए) : महाराष्ट्र सरकार ने बुधवार को कोविड-19 को रोकने के लिए लगाए गए प्रतिबंधों में ढील देते हुए कहा कि मुंबई सहित 14 जिलों में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, रेस्तराओं और सिनेमाघरों को 100 प्रतिशत क्षमता के साथ संचालन की अनुमति दे दी गई है. सरकारी अधिसूचना में कहा गया कि ये ऐसे जिले हैं जहां 90 प्रतिशत से अधिक लोगों को कोविड रोधी टीके की पहली खुराक और 70 प्रतिशत से अधिक लोगों को दूसरी खुराक दी जा चुकी है तथा इन जिलों में संक्रमण दर 10 प्रतिशत से कम है. अधिसूचना में कहा गया कि ये ऐसे जिले हैं जहां 90 प्रतिशत से अधिक लोगों को टीके की पहली खुराक दी जा चुकी है
महाराष्ट्र सरकार ने बुधवार को कोविड-19 को रोकने के लिए लगाए गए प्रतिबंधों में ढील देते हुए कहा कि मुंबई सहित 14 जिलों में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, रेस्तराओं और सिनेमाघरों को 100 प्रतिशत क्षमता के साथ संचालन की अनुमति दे दी गई है. सरकारी अधिसूचना में कहा गया कि ये ऐसे जिले हैं जहां 90 प्रतिशत से अधिक लोगों को कोविड रोधी टीके की पहली खुराक और 70 प्रतिशत से अधिक लोगों को दूसरी खुराक दी जा चुकी है तथा इन जिलों में संक्रमण दर 10 प्रतिशत से कम है.
इन 14 जिलों में मुंबई शहर, मुंबई उपनगरीय, पुणे, भंडारा, सिंधुदुर्ग, नागपुर, रायगढ़, वर्धा, रत्नागिरी, सातारा, सांगली, गोंदिया, चंद्रपुर और कोल्हापुर शामिल हैं. अधिसूचना में कहा गया कि इन जिलों में सभी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, सिनेमाघरों, रेस्तराओं और बार, खेल परिसरों, जिम, स्पा, स्विमिंग पूल, धार्मिक स्थलों, नाट्यगृह, पर्यटन स्थलों, मनोरंजन पार्क आदि को 100 प्रतिशत क्षमता के साथ संचालन की अनुमति दी जाती है.