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31 दिसंबर तक नहीं भर पाये हैं ITR..नए साल पर कर सकते हैं ये काम

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‘Belated Return’ के जरिए करदाता ITR भर सकते हैं

डेस्क। अगर आप भी 31 दिसंबर 2021 तक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर पाए हैं तब भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अभी भी आपके पास एक मौका है। ‘Belated Return’ के जरिए कर दाता ITR भर सकते हैं। लेकिन अब उन्हें पेनाल्टी भी देनी होगी। आइए जानते हैं कि अब क्या-क्या हैं विकल्प- 

फाइलिंग मिस करने पर देना होग फाइन

31 दिसंबर 2021 की आईटीआर देय तिथि तक फाइलिंग न कर पाने की स्थिति में अब टैक्सपेयर को ₹5000 का लेट फाइन देना होगा, यदि उसकी टैक्सेबल आय 5 लाख रुपए से ज्यादा है। इसके अलावा टैक्सपेयर को कुछ लाभ जैसे घाटे को आगे फॉरवर्ड कर पाना, भुगतान किए गए अतिरिक्त कर पर ब्याज को खोना पड़ेगा।

क्या कहते हैं एक्सपर्ट 

आईटीआर नियमों में लेट फाइन पर टैक्स और इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट्स का कहना है, “यदि आपकी कर योग्य आय पांच लाख से अधिक है और आईटीआर 31 दिसंबर 2021 तक जमा नहीं किया जाता है तो आपको अनिवार्य रूप से ₹5000 का एक विलंब शुल्क देना होगा। हालांकि, यदि कर योग्य आय ₹5 लाख से कम है तो विलंब शुल्क ₹1,000 तक सीमित है। ₹1,000 विलंब शुल्क उन पर भी लागू होता है जिनकी कोई आयकर देनदारी नहीं है लेकिन वे नियत तारीख यानी 31 दिसंबर 2021 के बाद अपना आईटीआर दाखिल कर रहे हैं।

क्या होगा यदि 31 मार्च 2022 तक आईटीआर दाखिल न किया जाए

यदि 31 मार्च 2022 तक आईटीआर दाखिल न किया जाए तो क्या होगा? इस पर “यदि कोई करदाता अंतिम तिथि यानी 31 मार्च 2022 तक अपना आईटीआर दाखिल करने में विफल रहता है, तो आयकर विभाग आयकर और ब्याज के अलावा कर के 50 प्रतिशत के बराबर न्यूनतम जुर्माना लगा सकता है।”

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