कोविड वैक्सीन के दोनों डोज़ ले चुके विमान यात्रियों की अब नहीं होगी आरटीपीसीआर जांच
राज्य शासन ने इस संबंध में जारी किए संशोधित दिशा-निर्देश
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रायपुर। अन्य राज्यों से हवाई मार्ग द्वारा छत्तीसगढ़ आने वाले यात्रियों के लिए राज्य शासन ने संशोधित दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इन संशोधित निर्देशों के अनुसार ऐसे यात्री जिनके पास कोविड-19 वैक्सीनेशन के दोनों डोज़ पूर्ण होने का प्रमाण-पत्र होगा, उन्हें आरटीपीसीआर जांच की अनिवार्यता से मुक्त रखा गया है। शेष यात्रियों के लिए जिन्होंने कोविड-19 वैक्सीनेशन के दोनों डोज़ पूर्ण नहीं किए हैं उनके लिए 96 घंटे पूर्व तक की निगेटिव आरटीपीसीआर जांच रिपोर्ट का होना अनिवार्य होगा। पूर्व आदेश में जारी अन्य निर्देश यथावत रहेंगे।