Ultimate magazine theme for WordPress.

Breaking

छ.ग. में हवाई मार्ग से आने वाले यात्रियों की कोविड जांच पर सख्त हुई सरकार; 8 अगस्त से लागू होंगे संशोधित दिशा-निर्देश

0 305

आए दिन कोरोना की तीसरी लहर की आशंका की खबरों, राज्य के लोगों की अन्य राज्यों में हवाई मार्ग से निरंतर हो रही आवा-जाही से संक्रमण के आनेवाले खतरे को भांपते हुए उस पर समय रहते उचित अंकुश लगाने के उद्देश्य से अन्य राज्यों से हवाई मार्ग से छग आनेवाले सभी यात्रियों हेतु कोविड जांच संबंधी दिशा-निर्देश आज जारी किए गए। ये निर्देश आगामी 8 अगस्त से लागू होंगे।

हवाई मार्ग से छग आनेवाले यात्रियों के लिए कोविड-19 आरटीपीसीआर जांच रिपोर्ट नेगटिव होना अब अनिवार्य होगा। केवल आईसीएमआर द्वारा स्वीकृत एवं प्रमाणित पैथोलॉजी लैब की ही रिपोर्ट मान्य की जावेगी। उक्त रिपोर्ट में आईसीएमआर आईडी अथवा एसआरएफ आइडी अंकित न होने की स्थिति में एयरपोर्ट पर आरटीपीसीआर जांच के लिए निर्देशित किया जाएगा।

इसके अलावा ऐसे यात्री जिनके पास कोविड-19 टीकाकरण के दो डोज़ पूर्ण होने का प्रमाण हो उन्हें भी कोविड-19 आरटीपीसीआर की 96 घंटे के भीतर की नेगटिव रिपोर्ट लाना अनिवार्य होगा। नेगटिव रिपोर्ट नहीं होने की स्थिति में एयरपोर्ट पर आरटीपीसीआर/आरएटी जांच अनिवार्य होगी।

आरटीपीसीआर जांच हेतु सैम्पल देते वक्त व्यक्ति को फोटो आइडी एवं मोबाईल नंबर देना अनिवार्य होगा एवं साथ ही उस मोबाईल नंबर से जांच दल सदस्य को मिस्ड कॉल देकर मोबाईल नंबर प्रमाणित करना अनिवार्य होगा। जिन यात्रियों के पास मोबाईल नंबर उपलब्ध नहीं होंगे वो अपने परिजन के मोबाईल नंबर से मिस्ड कॉल देकर मोबाईल नंबर प्रमाणित करा सकेंगे।

छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव डॉ कमलप्रीत सिंह ने आज ये दिशा-निर्देश राज्य के सभी संभायुक्त/पुलिस महानिरीक्षक, कलेक्टर/पुलिस अधीक्षकों को पहले के जारी परिपत्र हेतु ये संशोधित निर्देश जारी किये।

Leave A Reply

Your email address will not be published.