कोविड-19 अनुदान राशि प्राप्त करने के लिए निर्धारित प्रारूप में करना होगा आवेदन
दुर्ग। कोविड-19 संक्रमण के कारण मृत व्यक्तियों के परिजनों व आश्रितों को अनुदान सहायता राशि प्रदान की जाएगी। ऐसे मृतकों के परिजनों को शासन द्वारा 50 हजार रूपए अनुदान सहायता राशि दी जाएगी। अनुदान सहायता राशि राज आपदा मोचन निधि के अंतर्गत प्रदान की जाएगी।
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अनुदान प्राप्त करने वाले मृतकों के परिजनों को निर्धारित प्रारूप में आवेदन प्रस्तुत करना होगा। मृत व्यक्तियों के निकट निकटतम संबंधी/आवेदक को अनुदान राशि आधार लिंक प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) की प्रक्रिया के माध्यम से भुगतान किया जाना है एवं अनुदान सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया आवश्यक दस्तावेज जमा करने की 30 दिनों के भीतर पूरी किया जाना है। आवेदन पत्र तहसील कार्यालय,नगर पालिका, नगर पंचायत, नगर निगम के जोन मुख्यालय व कार्यालय में प्राप्त किया जा सकते हैं। आवेदक द्वारा आवेदन पत्र के साथ मृत्यु प्रमाण पत्र, आवेदक के आधार कार्ड की छायाप्रति, आवेदक के बैंक खाते के प्रथम पृष्ठ की छाया प्रति, मृतक व्यक्ति के आधार कार्ड व मतदाता परिचय पत्र की छाया प्रति, मृत व्यक्ति के निकटतम वारिस होने संबंधी हल्का पटवारी द्वारा प्रमाणित किया हुआ पंचनामा प्रतिवेदन और सहमति पत्र (विधिक अधिकारियों का) आदि दस्तावेज संलग्न करना आवश्यक है।
आवेदन जमा करने के लिए स्थान :-
तहसील दुर्ग, धमधा, पाटन, बोरी, अहिवारा के अंतर्गत तहसील कार्यालय में आवेदन जमा कर सकते है।नगर निगम दुर्ग के अंतर्गत निगम कार्यालय एवं बोरसी,उरला, आदित्य, नगर वार्ड कार्यालय में जमा कर सकते है।नगर निगम रिसाली के अंतर्गत निगम कार्यालय में जमा कर सकते है। नगर निगम भिलाई के अंतर्गत निगम कार्यालय एवं जोन क्रमांक 01, 02, 03, 04 एवं 05 जोन कार्यालय में जमा कर सकते है। नगर निगम भिलाई चरौदा के अंतर्गत निगम कार्यालय में जमा कर सकते है। नगर पालिका परिषद कुम्हारी, जामुल, अहिवारा के अंतर्गत नगर पालिका कार्यालय में जमा कर सकते है। नगर पंचायत पाटन, उतई, धमधा के अंतर्गत नगर पंचायत कार्यालय में आवेदन जमा कर सकते है।